डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ में अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के तहत ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिले भर में घर-घर 5.46 लाख झंडे फहराए जाएंगे। इस बाबत अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। उन्होंने इस आयोजन को एतिहासिक बनाने की अपील की है।
कहा कि सभी भवनों, सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक, औद्योगिक इकाईयों एवं अन्य प्रतिष्ठानों, अमृत सरोवरों पर ध्वजारोहण कराया जाएगा। नागरिकों से अपील करते हुए डीएम ने कहा कि यह राष्ट्रीय गौरव एवं सम्मान का प्रतीक है। इससे हर किसी को जुड़ना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे को कार्यक्रम के उपरांत स्मृृति के रूप में भी रख सकते हैं। इससे आने वाली पीढ़ी भी राष्ट्रभक्ति के प्रति प्रेरित होगी। लोग अपने फहराए तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए https://harghartiranga.com पोर्टल तैयार किया है। डीएम ने कहा कि अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एनसीसी, एनएसएस एवं अन्य स्वयंसेवी संगठनों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाए। स्कूलों में स्लोगन एवं निबंध प्रतियोगिता कराने के साथ ही स्वतंत्रता सप्ताह में हर दिन स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी निकालकर आयोजन के बारे में जानकारी दी जाए।
21 रुपये में मिलेगा झंडा
आसानी से झंडा उपलब्ध कराने के लिए राशन की दुकान, ग्राम पंचायत भवन, जनसेवा केंद्र, तहसील, ब्लॉक मुख्यालय, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों, पेट्रोल पंप, एलपीजी सेंटरों, विकास भवन, नगर निगम, नगर पालिका पर वितरण होगा। स्वयं सहायता समूह एवं केंद्रीकृृत प्रणाली द्वारा एमएसएमई के माध्यम से प्रति झंडा 21 रुपये मूल्य पर मिलेगा। सभी विभागों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एडीएम एवं एसडीएम इन कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे। ‘स्वतंत्रता सप्ताह’ में गांव और शहर में स्वच्छता अभियान संचालित किया जाए। 13 से 15 अगस्त तक पार्कों को सजाया जाए।
इस नियम के तहत फहराए तिरंगा
- राष्ट्रीय ध्वज का वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जा सकता है और न ही इसे किसी को सलामी देने के लिए झुकाया जा सकता है।
- राष्ट्रीय ध्वज को जलाने, काटने-फाड़ने, गंदा करने, कुरूपित करने, कुचलने, मौखिक या लिखित तौर पर अपमानित करने पर तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। पोशाक, वर्दी, तकिया कवर, रुमाल, चादर, नेपकीन आदि में तिरंगे का इस्तेमाल अपराध है।
- तिरंगे को जब फहराया जाए तो वह कटा-फटा, अस्त-व्यस्त, गंदा सिला हुआ नहीं होना चाहिए।
- केवल ध्वजारोहण के लिए तिरंगे में गुलाब की पंखुड़ियां बांधी जा सकती हैं। इसके अलावा तिरंगा झंडे को मोड़कर बांधा नहीं जा सकता।
- तिरंगे का इस्तेमाल किसी प्रतिमा अथवा स्मारक को ढंकने के लिए नहीं किया जा सकता।
- झंडे को जानबूझकर जमीन पर छुआना या पानी में डुबोना उसके अपमान की श्रेणी में आता है।
- झंडा फहराते वक्त केसरिया रंग की पट्टी सदैव ऊपर रहेगी। झंडा जहां फहराया जा रहा हो, वहां उसे फैलाने के लिए पर्याप्त जगह हो।
- तिरंगे के ध्वज दंड (झंडा फहराने की रॉड) में उसके साथ कोई और झंडा नहीं बांधा जा सकता।
- किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या ऊंचा या बराबर नहीं लगाया जा सकता।
एपीएस में दी गई तिरंगे के महत्व की जानकारी
अलीगढ़। हर घर तिरंगा अभियान के लिए नगर निगम ने भी कवायद तेज कर दी है। नगर आयुक्त गौरांग राठी ने 11 से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के क्रियान्वयन के आदेश दिए हैं। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल व बिहारी लाल इंटर कॉलेज में हर घर तिरंगा अभियान कार्यशाला हुई, जिसमें तिरंगे के महत्व की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त टीपी सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय, कर निर्धारण अधिकारी आरपी सिंह, टीएस राजेंद्र सिंह यादव, एसएफआई विशन सिंह, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल की ओएसडी प्रो. जकिया सिद्दीकी, प्रधानाचार्य सैयद इरफान अली नकवी, प्रॉक्टर इरशाद हुसैन, मीनाक्षी सिंह, डॉ. फातिमा जेहरा मौजूद रहीं। संचालन छात्रा जोया मसरूर ने किया। ब्यूरो