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रोरावर कांड में संजीव राजा पर दर्ज मुकदमे की सुनवाई अब हाईकोर्ट में

Mon, 08 Oct 2018 01:52 AM IST
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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विधायक संजीव राजा, सांसद सतीश गौतम, विधायक अनिल पाराशर व महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत। - फोटो : Amar Ujala
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माननीयों के खिलाफ अदालतों में लंबित मुकदमों की त्वरित सुनवाई करने और जल्द से जल्द फैसला देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में गठित नई अदालत में मुकदमों का पहुंचना शुरू हो गया है। इसी क्रम में शहर विधानसभा से वर्तमान में भाजपा विधायक संजीव राजा के खिलाफ लंबित मुकदमों में से एक रोरावर कांड का चर्चित मुकदमा इलाहाबाद चला गया है। यह मुकदमा देहलीगेट थाने में 2003-04 में रोरावर के सांप्रदायिक दंगे में धारा 323, 307, 332,353, 395, 504, 506,147, 148 और 149 तहत दर्ज हुआ था। मुकदमे की सुनवाई वर्तमान में एडीजे 11 की अदालत में चल रही थी।
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इसके अलावा शहर विधायक के खिलाफ एसीजेएम-9 की अदालत में देहलीगेट थाने का मुकदमा, एसीजेएम-2 की अदालत में सासनीगेट थाने का एक मुकदमा, सीजेएम न्यायालय में बन्नादेवी थाने का एक मुकदमा और क्वार्सी थाने का एक मुकदमा लंबित है। सीजेएम अदालत में ही शहर विधायक संजीव राजा के अलावा कोल विधायक अनिल पाराशर पर भी एक अन्य मुकदमा लंबित है। वर्तमान में एडीजे 11 के एडीजीसी और पूर्व में उक्त दोनों विधायकों के अधिवक्ता रहे एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि संजीव राजा का रोरावर कांड का मुकदमा इलाहाबाद में गठित नई अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है।

बाकी मुकदमों को भी अदालतों से भेजे जाने की तैयारी चल रही है। इधर, बरौली विधायक ठा. दलवीर सिंह का एक मुकदमा भी हाईकोर्ट स्थानांतरित हो सकता है। वर्ष 2012 में अखिलेश यादव सरकार बनने के दौरान ठा. दलवीर सिंह बरौली विधानसभा से रालोद विधायक थे और गाजियाबाद पानी को रोकने के लिए प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन दिल्ली गाजियाबाद बार्डर पर हुआ था। गाजियाबाद में ही इसमें ठा.दलवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकता है। 
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यह 2003 का मामला है। एक मुकदमा वापस हो गया है। जहां भी केस चलेगा, वहां पैरोकारी करेंगे। वीआईपी मुकदमों की जल्दी सुनवाई के लिए शासन का फैसला स्वागत योग्य है। 
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- संजीव राजा, नगर विधायक  
 
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