एमपी/एमएलए मामलों की निचली अदालत एसीजेएम प्रथम चौ.संदीप सिंह के यहां से दो मुकदमों में पूर्व विधायक संजीव राजा के गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। यह वारंट एक मुकदमे में नियत तारीख पर हाजिर न होने पर हैं, जबकि एक मुकदमे में जमानत न कराने पर जारी हुए हैं। इन दोनों मामलों में अब 26 तारीख नियत की गई है। इस बात की पुष्टि खुद संजीव राजा के अधिवक्ता ने की है।
एसीजेएम प्रथम चौ.संदीप सिंह विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की अदालत में पूर्व विधायक संजीव राजा के कई मुकदमे विचाराधीन हैं। इनमें एक मुकदमा बन्नादेवी का सरकारी कार्य में बाधा का है, जबकि दूसरा सासनी गेट में भी सरकारी कार्य में बाधा का है। इनमें से बन्नादेवी के मुकदमे में जल्द चार्ज बनने की प्रक्रिया होनी है। मगर पूर्व विधायक अभी तक हाजिर होकर जमानत नहीं करा पाए हैं। इसके चलते पहले से वारंट जारी थे।
वहीं सासनी गेट के मुकदमे में नियत तारीख पर हाजिर न होने के चलते वारंट जारी हुए हैं। अधिवक्ता प्रवीन गुप्ता के अनुसार दोनों मुकदमों में न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 26 तारीख नियत की है। अब नियत तारीख पर हाजिर होकर वारंट वापसी का अनुरोध किया जाएगा।
पूर्व विधायक के खिलाफ गवाही के लिए नहीं आए विवेचक
पूर्व विधायक संजीव राजा के खिलाफ देहली गेट एक अन्य मुकदमे सोमवार को सुनवाई की तारीख नियत थी। एसीजेएम प्रथम की अदालत में विवेचक व मुकदमा लेखक तलब थे। मगर दोनों के न आने के कारण अब इस मामले में 27 तारीख नियत की गई है। इधर, एमपी/एमएलए कोर्ट एडीजे-3 में भी रोरावर कांड की तारीख सोमवार को नियत थी। इस मामले में भी अगली तारीख नियत कर दी गई है। यह जानकारी अधिवक्ता प्रवीन गुप्ता ने दी है।