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Aligarh: वक्फ बोर्ड से कब्जा मुक्त कराई जाएगी नगर निगम की 21 बीघा जमीन, 110 करोड़ से ज्यादा है कीमत

Sun, 04 May 2025 01:02 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

नौरंगाबाद रोड पर नगर निगम की 21 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराने की तैयारी है। वर्तमान में इस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर रखा है। इस जमीन की बाजार में कीमत 110 करोड़ रुपये से ऊपर है। 
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छर्रा अड्डा पुल के नीचे नगर निगम का डंपिंग यार्ड - फोटो : संवाद
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विस्तार
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आठ दशक बाद एएमयू से अरबों रुपये की जमीन कब्जा मुक्त कराने के बाद अब नगर निगम अपनी अन्य जमीनों को लेने में जुट गया है। इसी क्रम में नौरंगाबाद रोड पर नगर निगम की 21 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराने की तैयारी है। वर्तमान में इस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर रखा है। इस जमीन की बाजार में कीमत 110 करोड़ रुपये से ऊपर है। 

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वक्फ बोर्ड द्वारा हाईकोर्ट में दायर किए गए मुकदमे में अब नगर निगम नए वक्फ कानून के तहत अपना पक्ष रखने जा रहा है। नए कानून के तहत प्रावधान है कि जो सरकारी जमीन है उस पर वक्फ नियम लागू नहीं होगा। इसी प्रावधान को आधार बना कर निगम कब्जा मुक्ति की तैयारी में जुटा है।

कोल तहसील के जीटी रोड नौरंगाबाद स्थित डीएवी बालक और डीएवी बालिका इंटर काॅलेज में बीच में गाटा संख्या 1995-2 में सात बीघा और छर्रा अड्डा बस स्टैंड पर गाटा संख्या 1996 में लगभग 14 बीघा जमीन है। इन दोनों जमीनों पर निगम ने चहारदीवारी कराकर कब्जा कर रखा है। मगर इन दोनों सरकारी जमीनों पर सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने वक्फ कमेटियां गठित कर दी। जिसके बाद वक्फ कमेटी ने वर्ष 2020 में डीएवी वाली जमीन पर और वर्ष 2022 में छर्रा बस अड्डा वाली जमीन पर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। इस पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों ने दलील प्रस्तुत की। इसके बाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने कर आदेश जारी कर दिया है।

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सालों से शहर के बीचों-बीच और मुख्य मार्ग पर करोड़ों की जमीन मुकदमे में फंसी है। इस पर नगर निगम राजस्व बढ़ाने के लिए चाहकर भी कोई कार्य नहीं करा पा रहा है। मगर वक्फ बोर्ड के नए नियम से नगर निगम को बल मिल गया है। अब नगर निगम हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत कर दोनों जमीन वक्फ से मुक्त कराएगा। संपत्ति विभाग के लिपिक विजय गुप्ता ने बताया कि नगर निगम की सरकारी जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बता कर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा है। मगर, नए कानून के तहत नगर निगम जल्द ही अपना पक्ष हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दोनों जमीनों पर अपना कब्जा करेगा।

तहसील कोल के जीटी रोड पर नगर निगम की लगभग 21 बीघा जमीन है। करोड़ाें रुपये की कीमत वाली इस जमीन पर वक्फ बोर्ड की नजर है। सरकारी जमीन को अपना बता कर वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर कर रखा है। मगर नए कानून के तहत जल्द ही निगम हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा।-विनोद कुमार, नगर आयुक्त।


यह है जमीन
  • गाटा संख्या 1995-सात बीघा, दोनों डीएवी कॉलेज के पास
  • गाटा संख्या 1996-14 बीघा, छर्रा बस अड्डा पर
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