इन धाराओं में चार्जशीट
दुष्कर्म की कोशिश में धारा 376, हत्या में धारा 302 व साक्ष्य मिटाने/छिपाने में धारा 201 और अनुसूचित उत्पीड़न में एससीएसटी एक्ट
घटनाक्रम एक नजर में
28 फरवरी को दुष्कर्म की कोशिश में किशोरी की हत्या
01 मार्च को दिन भर हायतौबा के बीच पोस्टमार्टम भी
03 मार्च को आरोपी की गिरफ्तारी कर खुलासा किया है
20 मार्च को प्रकरण में न्यायालय में चार्जशीट दे दी गई
ये हुआ है इटावा में
18 जनवरी 2021 को 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म। 20/21 जनवरी की रात आरोपी मुठभेड़ में दबोचा गया। 1 फरवरी को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। 16 मार्च को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
अकराबाद के बहुचर्चित अनुसूचित जाति की किशोरी की दुष्कर्म की कोशिश में हत्या के नाबालिग आरोपी के खिलाफ शनिवार को 17वें दिन चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। पुलिस विवेचक ने किशोर न्याय बोर्ड में यह चार्जशीट हत्या, साक्ष्य मिटाने/छिपाने, दुष्कर्म की कोशिश और एससीएसटी एक्ट के तहत दाखिल की है। खास बात है मिशन शक्ति अभियान के तहत इटावा के दुष्कर्म कांड की तर्ज पर त्वरित पैरोकारी कर पुलिस अब इसमें जल्द ट्रायल शुरू कराकर आरोपी को सजा कराने का प्रयास करेगी।
सासनी गेट की कम सुनने और बोलने की बीमारी से ग्रसित किशोरी अपनी ननिहाल में नानी पास रहती थी। घटना वाली दोपहर वह अपनी नानी के खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। तभी उसके साथ पड़ोसी गांव के 17 साल एक माह के नाबालिग आरोपी ने अश्लील वीडियो देखते समय उत्तेजित होने पर दुष्कर्म की कोशिश की और असफल होने पर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।
इस मामले में पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक लैब में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई थी। इस मुकदमे की विवेचक सीओ बरला सुमन कनौजिया ने बताया कि मामले में शनिवार को किशोर न्याय बोर्ड में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब न्यायालय ने बुधवार की तारीख नियत की है। प्रयास है कि जल्द से जल्द ट्रायल कराकर इसमें आरोपी को सजा कराई जाए।
- अकराबाद कांड में न्यायालय में चार्जशीट दायर कर दी गई है। सीओ को इसकी पैरोकारी के लिए नियत किया गया है। प्रयास किया जाएगा कि इटावा की तर्ज पर इस मामले में भी जल्द से जल्द सजा कराई जाए। -मुनिराज जी, एसएसपी