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कोरोना : दूध, फल, सब्जी किराना की दुकानें सुबह शाम खुलेंगी, जिम, पार्क, स्वीमिंग पूल बंद

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रात नौ बजे के बाद महावीरगंज बाजार में पसरा सन्नाटा । - फोटो : CITY OFFICE
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कोरोना महामारी के बढ़ते प्रसार को लेकर जिला प्रशासन ने बुधवार को कई कड़े निर्णय लिए हैं। अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इस अवधि में जनता सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर आवाजाही कर सकेगी। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट, पुलिस की टीम कार्रवाई करेगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट रहेगी। इसके अलावा, जिला प्रशासन ने दिन में बाजार खुलने के समय का भी निर्धारण कर दिया है। आज से दूध, फल, सब्जी, किराना की दुकान सुबह 6 से 11 बजे और शाम को 5 से रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। अन्य दुकानों को सुबह 11 से रात 8 बजे तक खोला जा सकेगा। बार व रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। आवासीय होटलों पर कोई पाबंदी नहीं है।
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जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने निर्देश दिए कि जनपद में स्थापित समस्त फैक्ट्रियां दो या तीन शिफ्ट में कार्य करेंगी। एक शिफ्ट में कुल अधिकारियों/कर्मचारियों के सापेक्ष अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने साफ किया कि बुधवार रात से यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने आदेश दिए कि अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से पार्क, स्वीमिंग पूल, जिम पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। पार्कों को सैनिटाइज किया जाएगा। सैलून संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वह दुकान के भीतर भीड़ न जुटने दें। साथ ही मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी है।
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मास्क नहीं तो सामान नहीं
एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी के मुताबिक, शहर के सभी दुकानदारों को आदेश दिए हैं कि वह बिना मास्क लगाए सामान लेने आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं बेचेंगे। क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट व पुलिस की टीम निगरानी करेगी। अगर, कोई भी दुकानदार या ग्राहक बिना मास्क के पाया जाता है तो उसका चालान काटा जाएगा। इसके अलावा, अपनी दुकानों के बाहर गोले आवश्यक तौर पर बनवा लें। इसके अलावा दुकानदारों से अपील की गई है कि वह होम डिलीवरी की सुविधा देने में सक्षम हैं तो इसका इस्तेमाल करें। इससे लोग घरों से कम निकलेंगे।
ये हैं आदेश
- दूध, फल, सब्जी व किराना की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी।
- दूध, फल, सब्जी, किराना की दुकानों को छोड़ अन्य सभी दुकानें सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी।
- रेस्टोरेंट व बार सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे, आवासीय होटलों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर, थोक दवा विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर कोई प्रतिबंध नहीं लागू होगा।
रात 9 बजे के बाद सिर्फ इन लोगों को छूट
जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि रात 9 से सुबह 6 बजे तक बाजार, दुकान, जनता के बेवजह सड़कों पर निकलने पर पाबंदी रहेगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही इस दौरान आवाजाही की अनुमति रहेगी। जिन लोगों को ट्रेन या बस से यात्रा करनी है या फिर दवा लेने जाना है, अस्पताल जाना है। सिर्फ उन्हें ही छूट रहेगी।
रात 9 के बाद सैनिटाइजेशन का अभियान
सहायक नगर आयुक्त राजबहादुर सिंह ने बताया कि नगर निगम की ओर से शहर के बाजारों को रात 9 बजे बंद होने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए वाहनों व कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गई है। धार्मिक स्थलों को भी सैनिटाइज किया जाएगा।
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