13 मई की जगह अब 21 मई रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, वाह्य न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा। लोक अदालत में न्यायालयों, विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय वाद आदि वाद का निस्तारण किया जाता है।
लोक अदालत का आयोजन 13 मई को होना था, पर उस दिन यूपी नगर निकाय चुनाव की मतगणना है। लोक अदालत की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब 21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी।
विज्ञापन
13 मई की जगह अब 21 मई रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, वाह्य न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा। लोक अदालत में न्यायालयों, विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद का निस्तारण किया जाता है।
पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में लम्बित हो,अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के लिए अपर जिला जज कोर्ट व नोडल अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के विश्राम कक्ष में एक समन्वय बैठक बैंक अधिकारियों के साथ ली गई।