नौरंगाबाद में सब्जी खरीदने को लगी भीड़।
- फोटो : CITY OFFICE
लॉकडाउन 4.0 में अलीगढ़वासियों को बुधवार से कई रियायतें मिलेंगी। कंटेनमेंट-हॉटस्पॉट को छोड़कर बाकी शहर में कारोबार की छूट मिल रही है। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि सुबह 7 से 11 बजे तक फल-सब्जी-कचौड़ी-नाश्ता की ढकेल खुलेंगी। दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक बाकी सभी बाजार खुलेगा। रोड किनारे फुटकर बाजार भी खुलेंगे। कपड़ा, बर्तन, सराफा सहित सभी दुकानें, शोरूम अपने तयशुदा समय पर खुलेंगे। रेस्टोरेंट, होटलों बंद रहेंगे लेकिन ये व्यवसायी होम डिलीवरी कर सकेंगे।
चार/तीन पहिया सवारी वाहन में चालक सहित दो लोग जाएंगे। दो पहिया वाहन पर चालक के साथ सिर्फ महिला को सवारी की अनुमति है। कंटेंमेंट/हॉटस्पाट छोड़ सभी जगह निजी कार्यालय, फैक्टरी संचालन होगा। डीएम ने बताया कि सैलून, स्पा, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, पार्क, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान, जिम, स्विमिंग पूल, बार बंद रहेंगे। सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक कार्यक्रम व धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध यथावत रहेगा। इसमें खेल मैदान व बारात घरों को अनुमति के साथ छूट का प्रावधान किया गया है।
65 वर्ष से अधिक के लोग, 10 वर्ष से कम के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, किसी एक से अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। बिना मास्क के लोगों का घरों से निकलने पर प्रतिबंध है। आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूलने के साथ ही मुकदमा दर्ज होगा। 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 की अवधि के दौरान सासनी गेट, देहली गेट, ऊपरकोट कोतवाली वर्तमान में लागू प्रतिबंध 26 मई रात 12 बजे तक तक बढ़ाया गया है। डीएम ने कहा कि सभी दुकानदार, शोरूम संचालकों को निर्देश हैं कि वह अपने यहां आने वाले ग्राहकों को मास्क लगवाना सुनिश्चित करें। बिना मास्क के किसी को कोई सामान नहीं दिया जाए। दुकानदार ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही ग्राहक पर जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानदार को दुकान में ग्राहकों के बीच दो-दो मीटर की दूरी रखवाना सुनिश्चित करना होगा।