आज दुकानों पर शराब केवल रात 10 बजे तक मिलेगी। रात 10 बजे से 12 बजे तक दुकानों का रिकार्ड, बचा हुआ माल कब्जे में लेने व पॉश मशीनें लेने की कार्यवाही होगी।
31 मार्च को अलीगढ़ जिले के शराब की दुकानें रात 12 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान शराब की बिक्री नहीं होगी। बिक्री निर्धारित समय रात 10 बजे तक होगी। इसके बाद दो घंटे में दुकानों का रिकार्ड, बचा हुआ माल कब्जे में लेने व पॉश मशीनें लेने की कार्यवाही होगी।
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जिला आबकारी अधिकारी डीके गुप्ता ने बताया कि रात 12:01 बजे नये वित्तीय वर्ष के आवंटित दुकानदार माल गोदाम से शराब और बियर का उठान करेंगे। 1 अप्रैल से नई दुकानों पर नया स्टाॅक बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।