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Aligarh: चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए बच्ची संग दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, बना लेता था अश्लील वीडियो-फोटो

Tue, 27 May 2025 07:23 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

छठवीं की छात्रा 11 वर्षीय बच्ची के बाल कल्याण समिति के समक्ष बयान कराए गए। उसने बताया कि आरोपी नवीन ने खुद अपने ही घर में उसके कपड़े उतारकर उसके साथ गंदी हरकत की। साथ में उसके वीडियो व फोटो बनाए। 
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सजा के बाद दोषी नवीन कुमार को ले जाती पुलिस - फोटो : संवाद
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विस्तार
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चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए गभाना में बच्ची संग दुष्कर्म के अश्लील वीडियो-फोटो बनाकर साइटों पर अपलोड कर वायरल करने के दोषी नवीन कुमार को उम्रकैद से दंडित किया गया है। सीबीआई स्पेशल क्राइम दिल्ली द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे में यह निर्णय एडीजे पॉक्सो प्रथम अनिल कुमार अष्ठम की अदालत से सुनाया गया है। साथ में 1.10 लाख रुपये अर्थदंड भी नियत किया गया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मुकदमा दिल्ली सीबीआई स्पेशल क्राइम-तृतीय द्वारा अपने यहां दर्ज किया गया। मुकदमे के अनुसार एजेंसी को 12 अगस्त 2024 को यह जानकारी हुई कि बच्चों के आपत्तिजनक व अश्लील वीडियो फोटो जीमेल की एक ईमेल आईडी से अपलोड कर वायरल किए गए हैं। जब जांच की तो ईमेल आईडी व उससे जुड़े मोबाइल नंबरों के आधार पर पूर्व में मंडलावली ऊंचेपर लक्ष्मीनगर दिल्ली व वर्तमान में गभाना क्षेत्र में किराये पर रहने वाले नवीन कुमार का नाम सामने आया। 

इस जानकारी पर सर्च वारंट के आधार पर पहले उसके घर पहुंचकर उसे पकड़ा गया व तमाम साक्ष्य संकलित किए गए। पूछताछ के आधार पर उस बच्ची की पहचान की गई, जो उसके द्वारा अपलोड एक वीडियो में दिख रही थी। वह बच्ची भी इलाके की थी। छठवीं की छात्रा 11 वर्षीय बच्ची के बाल कल्याण समिति के समक्ष बयान कराए गए। उसने बताया कि आरोपी नवीन ने खुद अपने ही घर में उसके कपड़े उतारकर उसके साथ गंदी हरकत की। साथ में उसके वीडियो व फोटो बनाए। 

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हालांकि परिवार बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराने को सहमत नहीं हुआ। मगर इस बयान के आधार पर आरोपी को जेल भेजा गया। साथ में चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में इसी मामले में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है। साथ में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव को बच्ची के परिवार को नियमानुसार आर्थिक मदद की संस्तुति भी की है।

इस तरह पूरी हुई जांच
सीबीआई टीम को जब यह वीडियो व ईमेल की जानकारी हुई तो जांच में साक्ष्य जुटाते हुए 12 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया। फिर टीम सर्च वारंट लेकर उसके घर पहुंची। जहां अपने साथ गवाही के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक सैय्यद एम, सहायक प्रबंधक अंकित कुमार को लेकर गई। जहां से आरोपी के मोबाइल, सिम, डेटा कार्ड, ड्राइव आदि बरामद किए। इसके बाद बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। फिर 6 सितंबर को आरोपी को गभाना थाने से ही जेल भेजा गया। मामले में चार्जशीट पर न्यायालय ने 13 नवंबर को संज्ञान लिया। 21 फरवरी 2025 से आरोप तय होकर ट्रायल शुरू हुआ।
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