- विरासत, स्वामित्व योजना और किसान सम्मान निधि।
- रियल टाइम खतौनी, भू-अभिलेख सत्यापन और भू-नक्शा मिलान।
- कृषि व आवासीय पट्टा, फसल बीमा और दैवीय आपदा सहायता।
- धारा-34 एवं धारा-67 से संबंधित जांच और अवैध कब्जों की रिपोर्ट।
- राशन वितरण, पेंशन और निर्वाचन से जुड़े सत्यापन कार्य।
अधिकारियों को सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों , तहसीलदारों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ग्राम सचिवालय के लिए लेखपालों का एक साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाए। इस रोस्टर का गांवों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए ताकि ग्रामीणों को पहले से पता हो कि किस दिन और किस समय लेखपाल ग्राम सचिवालय में उपलब्ध रहेंगे।
प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में मील का पत्थर
शासन की मंशा के अनुरूप उठाए गए इस कदम से पंचायत और राजस्व विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को सीधे जनता तक पहुँचाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुँच सकेगा।