जिले के संपूर्ण देहात क्षेत्र में 28 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडीएम प्रशासन देवी प्रसाद पाल की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।
एडीएम प्रशासन ने बताया कि आगामी त्योहारों और कोविड-19 व अन्य संवेदनशील कारणों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो बिना वारंट उसे गिरफ्तार किया जाएगा तथा धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय होगा। इस अवधि में चार या चार से अधिक लोगों के एक गिरोह बनाकर घूमने, लाठी, डंडे, हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी रहेगी।