फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सूचना आयुक्त ने आठ घंटे तक की जनसुनवाई, 255 मामले निस्तारित

विज्ञापन
कमिश्नरी सभागार में आरटीआई मामलों की सुनवाई करते राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती। - फोटो : CITY OFFICE
विज्ञापन
राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बृहस्पतिवार को कमिश्नरी सभागार में जन सूचना अधिकारियों के साथ लंबित प्रकरणों की विशेष सुनवाई की। लगातार आठ घंटे तक सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया। वर्षों से लंबित 255 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया। सूचना आयुक्त ने भ्रामक सूचनाओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए।
विज्ञापन

राज्य सूचना आयुक्त ने वादी ओमकार सिंह द्वारा मांगी गई सूचना पर अधिशाषी अभियंता को शाम पांच बजे तक वादी के मकान का भौतिक निरीक्षण कर उसकी समस्या का निस्तारण करते हुए वांछित सूचनाएं देने के लिए कहा। वादी नरेंद्र पाल सिंह द्वारा मांगी गई सूचनाओं के संबंध में सूचना आयुक्त ने जिला पूर्ति अधिकारी को स्थलीय निरीक्षण कर शुक्रवार सुबह तक विस्तृत रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आयुक्त ने डीएवी इंटर कालेज अलीगंज, एटा के प्रधानाचार्य डॉ. होम सिंह को सूचना न देने के 25 हजार रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया।
राज्य आयुक्त ने बताया कि वादकारियों के धन, ऊर्जा एवं समय की बचत करने के उद्देश्य से मंडल स्तर पर सुनवाई की कार्ययोजना तैयार की गई है। अलीगढ़ में दो दिवसीय कार्यक्रम मंडल के सभी जनपद कासगंज, एटा, हाथरस एवं अलीगढ़ के वादकारियों की विशेष जनसुनवाई की जा रही है। वे शुक्रवार को भी सुनवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि मंडल में जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लापरवाही बरतने एवं भ्रामक सूचनाएं देने पर जुर्माना लगाया गया है। इस दौरान डीएम इंद्र विक्रम सिंह एवं एसएसपी कलानिधि नैथानी ने राज्य सूचना आयुक्त से शिष्टाचार भेंट की। डीएम ने बताया कि आईजीआराएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के साथ ही नियमित रूप से जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें