अलीगढ़ के थाना गांधीपार्क क्षेत्र में नौ साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पाक्सो प्रथम राजीव शुक्ल की अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा व एक लाख 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। 60 हजार रुपये पीड़िता के पिता को बतौर प्रतिकर देने के लिए कहा गया है।
यह घटना 22 जुलाई 2015 को हुई थी। इस मामले में गांधीपार्क क्षेत्र के एक इलाके की किशोरी के पिता ने तहरीर देकर कहा था कि उनकी 14 साल की बेटी को भदेशी निवासी राजेश देवी उर्फ राजवती आदि लोग बहला-फुसलाकर ले गए। पुलिस ने डेढ़ महीने बाद उसे तलाश कर लिया। फिर किशोरी के बयान कराए गए, जिसमें उसने बताया कि नगला क्वार्सी निवासी दीपक चौधरी उसे दिल्ली व जयपुर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने दीपक व राजवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दीपक को सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि इस मामले में राजवती को बरी कर दिया गया।