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अलीगढ़ः दो से अधिक शस्त्र हैं तो करा दें जमा, वरना होगी कार्रवाई

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दो से अधिक लाइसेंसी शस्त्र हैं तो अन्य को जमा करा दें। वरना, सरकारी आदेश के उल्लंघन के आरोपी बन सकते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह ने यह चेतावनी शस्त्र धारकों के लिए जारी की है। साथ ही उन्होंने पुलिस को पत्राचार कर ऐसे शस्त्र धारकों को थानावार चिन्हित कर शस्त्र जमा कराने के आदेश दिए हैं। अभी तक जिले में 80 शस्त्र व उनके लाइसेंस सरेंडर किए गए हैं। जबकि जिला प्रशासन ने ऐसे 250 लाइसेंसी चिन्हित किए हैं, जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं।
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सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह ने बताया कि शासन के आदेश के मुताबिक अब एक व्यक्ति अधिकतम दो शस्त्र अपने पास रख सकता है। इससे ज्यादा जिन लोगों के पास शस्त्र हैं। वह अपना शस्त्र सरकारी कार्यालय में जमा करा दें। शस्त्र की एवज में कोई पैसा भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर कोई लाइसेंसी अपने लाइसेंस को परिवार के दूसरे व्यक्ति के नाम करवाना चाहता है, तो उसके नियम के मुताबिक लाइसेंसी की उम्र 70 से अधिक हो या फिर उसका लाइसेंस 25 साल से अधिक पुराना होना चाहिए। इस फरमान के बाद शस्त्र धारक परेशानी में हैं। कलक्ट्रेट पहुंचकर वह लाइसेंस वारिसान (परिवार के किसी सदस्य के नाम हस्तांतरित) कराने की प्रक्रिया जानने में जुट गए हैं, जिससे की शस्त्र को सरेंडर करने की बजाय परिवार के सदस्यों को ही सौंप सकें।
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