फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, सास-ससुर बरी

विज्ञापन
विज्ञापन
मिशन शक्ति अभियान के तहत दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मुकदमे में आरोपी सास-ससुर को बरी किया गया है। यह फैसला एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम के न्यायाधीश अनुपम सिंह की अदालत से सुनाया गया है।
विज्ञापन

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर के अनुसार, घटना का मुकदमा पांच जनवरी 2017 को अकराबाद थाने में दर्ज कराया गया। वादी मुकदमा अमापुर कासगंज के गांव विकौरा के तेज सिंह ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी 25 वर्षीय बहन आरती की शादी पांच वर्ष पूर्व नगला पूसा अकराबाद के तेज सिंह के साथ की थी। शादी के बाद से उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। इस दौरान दंपती के तीन बच्चे भी हुए। चार जनवरी को दहेज के लिए ससुरालियों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसकी जानकारी पड़ोसियों के जरिये उन्हें हुई। तब वे वहां पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे में पति के अलावा जेठ रजनेश, ससुर सुरेश व सास देवा को नामजद किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद पति, सास-ससुर के खिलाफ चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान कुल नौ गवाह पेश किए गए। साथ में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर सास-ससुर को बरी किया गया, जबकि पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 10 हजार रुपये की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें