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Aligarh News: विवाहिता की गला दबाकर हत्या, दोषी पति को आजीवन कारावास

Sun, 06 Jul 2025 11:51 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

शायदा की शादी निजामुद्दीन संग हुई। शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए उत्पीड़न शुरू कर दिया। शायरा ने फोन कर सूचना दी कि भाई तुम आ जाओ। ससुराल वाले मारने की धमकी दे रहे हैं। जब वे पहुंचे तो पता चला कि बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई।
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आजीवन कारावास - फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
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अलीगढ़ के हरदुआगंज कस्बे में महिला की गला दबाकर हत्या मामले में दोषी पति निजामुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ में 50 हजार रुपया अर्थदंड भी नियत किया है। यह निर्णय एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने सुनाया है। अर्थदंड में से 50 फीसदी धनराशि वादी को देने के निर्देश दिए हैं।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार मुकदमा कराते हुए एटा जलेसर क्षेत्र के शेरगंज के आरिफ कहा था कि उन्होंने अपनी बहन शायदा की शादी 2012 में हरदुआगंज मोहल्ला सिद्ध के निजामुद्दीन संग की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। 

29 जुलाई 2021 को शायरा ने फोन करसू चना दी कि भाई तुम आ जाओ। ससुराल वाले उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। जब वे पहुंचे तो पता चला कि बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मुकदमे के आधार पर पति निजामुद्दीन को जेल भेजा गया। बाद में चार्जशीट दायर की गई। अब दोषी को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने दोषी करार देकर सजा सुनाई है।

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