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AMU: कुलपति चयन प्रक्रिया मामले में सुनवाई जारी, अगली तारीख मिली 3 मार्च

Wed, 12 Feb 2025 03:59 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

आरोप था कि चयन प्रक्रिया में प्रो. नईमा खातून के नाम को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थीं। उनकी नियुक्ति से पहले उनके पति प्रो. गुलरेज कार्यवाहक कुलपति थे। कुलपति ने पैनल उनके वोट को लेकर भी आपत्तियां थीं।
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय - फोटो : ANI
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विस्तार
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के कुलपति की चयन प्रक्रिया के मामले में हाईकोर्ट में 11 फरवरी को सुनवाई हुई। कार्यकारी परिषद की बैठक संबंधी रिकॉर्ड मांगे गए हैं।  अब कोर्ट में इस मामले में तीन मार्च को सुनवाई होगी।  

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बता दें कि कुलपति की चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का आरोप लग रहा है। इससे पहले भी कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इनमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के सैयद अफजल मुर्तजा रिजवी, एएमयू के प्रो. मुजाहिद बेग और सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. एमयू रब्बानी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कुलपति पैनल में प्रो. एमयू रब्बानी, प्रो. फैजान मुस्तफा और प्रो. नईमा खातून का नाम शामिल था। 

आरोप था कि चयन प्रक्रिया में प्रो. नईमा खातून के नाम को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थीं। उनकी नियुक्ति से पहले उनके पति प्रो. गुलरेज कार्यवाहक कुलपति थे। कुलपति ने पैनल उनके वोट को लेकर भी आपत्तियां थीं। लेकिन, इन सभी विवादों के बीच प्रो. नईमा खातून एएमयू की पहली महिला कुलपति बन गईं। 

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