प्रकरण वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि नामांकन दाखिल करते समय सांसद सतीश गौतम द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित अधूरी जानकारी दी गई थी और उससे जुड़ा कोई भी प्रमाण पत्र या दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया था।
अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम की शैक्षिक योग्यता से जुड़े बहुचर्चित मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई टल गई। वादी के अधिवक्ता की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण अदालत में कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है।
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यह पूरा प्रकरण वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि नामांकन दाखिल करते समय सांसद सतीश गौतम द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित अधूरी जानकारी दी गई थी और उससे जुड़ा कोई भी प्रमाण पत्र या दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया था।
इसी त्रुटि और अनियमितता को आधार बनाते हुए अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी तथा भ्रष्टाचार विरोधी सेना व राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम ने अदालत में याचिका दायर की थी।