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गेहूं क्रय केंद्र के हैडलिंग ठेकेदार का लाइसेंस निलंबित

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गेहूं क्रय केंद्रों पर एक साथ कई खामियां मिलने पर हैंडलिंग ठेकेदार रामेश्वर शर्मा का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। संभागीय खाद्य नियंत्रक अशोक कुमार पाल ने बताया कि बीती 19 मई को मंडी समिति खैर में संचालित खाद्य विभाग व भारतीय खाद्य निगम के दो गेहूं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया, जहां कमियां पाई गईं।
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उन्होंने बताया कि दोनों क्रय केंद्रों पर लगभग 15 गेहूं की ढेरियां जमीन पर पाई गईं, जिनमें कुछ ढेरी पर मौके पर कोई किसान नहीं था। पूछने पर केंद्र प्रभारी कोई उतर न दे सके बल्कि कहा गया कि किसान गेहूं खाली कर चले जाते हैं। सह उपनिदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के जाने के बाद दो घंटे बाद कुछ व्यक्ति गेहूं के ढेरों के पास उपस्थित हुए। इस बीच हैडलिंग ठेकेदार रामेश्वर शर्मा ने मौखिक रूप से किसानों का विवरण बताया। दूसरे मामले में किसान जीतू जादौन पुत्र देवेंद्र सिंह ने बताया कि उसके पास पांच बीघा जमीन है और वह गेहूं क्रय केंद्र पर 50 क्विंटल गेहूं लेकर आया था। जिसका रजिस्ट्रेशन पड़ोसी प्रदीप शर्मा पुत्र कुंदन लाल शर्मा ग्राम बेरा जरारा, मथुरा के नाम पर करा रखा था। इससे स्पष्ट है कि गेहूं क्रय केंद्र पर अनाज लाने वाला और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों में भिन्नता है।
इसी प्रकार एक अन्य मामले में मनोज नाम का व्यक्ति का 120 क्विंटल गेहूं की तौल कर रहा था, जबकि रजिस्ट्रेशन गोवर्धन सिंह पुत्र नारायण सिंह ग्राम करनपुर के नाम से 30 क्टिवंल गेहूं का था। अवशेष 90 क्विंटल गेहूं बिना रजिस्टे्रशन के तौला जा रहा था। इन सभी खामियों, मनमानी पर र्हैडलिंग ठेकेदार रामेश्वर शर्मा का ठेका निलंबित कर दिया गया है।
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