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अलीगढ़ : सिटी सेंटर मॉल कांड में गार्ड की जमानत अर्जी खारिज

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सिविल लाइंस क्षेत्र के मैरिस रोड स्थित सिटी सेंटर मॉल पर सफाईकर्मी पुनीत की हत्या के आरोपी गार्ड की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। यह जमानत एडीजे विशेष एससीएसटी न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत से खारिज की गई है।
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विशेष लोक अभियोजक चमनप्रकाश शर्मा ने बताया कि 10 जनवरी की सुबह सराय हकीम निवासी पुनीत मॉल पर गया था। जहां उसकी गार्ड अंशुल चौहान निवासी कुरावली मैनपुरी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में अदालत ने जमानत अर्जी खारिज की है। इसी तरह सिविल लाइंस के ही कांग्रेस नेता व प्रापर्टी डीलर नाहर सिंह हत्याकांड के आरोपी पंकज जादौन की जमानत खारिज की गई है।
सिटी सेंटर मॉल स्वामी को मिली क्लीन चिट
सिटी सेंटर मॉल में सफाईकर्मी पुनीत की हत्या के मुकदमे में पुनीत के परिवार की ओर से गार्ड के साथ-साथ मॉल स्वामी राजीव अग्रवाल को भी नामजद किया गया था। मगर पुलिस विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर राजीव अग्रवाल को क्लीन चिट दे दी गई है। अदालत में इस संबंध में पूरी चार्जशीट पेश कर दी गई है, जिसमें राजीव की घटनास्थल पर मौजूदगी न होने के साक्ष्य आदि के आधार पर राजीव को क्लीन चिट देना तय किया गया है। इस बात की पुष्टि सीओ तृतीय श्वेताभ पांडेय ने भी की है। विशेष लोक अभियोजक चमन प्रकाश शर्मा ने भी बताया कि चार्जशीट आ गई है, जिसमें राजीव अग्रवाल को क्लीन चिट दी गई है।
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हत्या आदि आरोपों में जमानत अर्जी खारिज
जिला जज डॉ.बब्बू सारंग की अदालत से महुआ खेड़ा के गांव मूसेपुर जलाल में पिता की हत्या के आरोपी सूरज की जमानत अर्जी खारिज की गई है। इसी तरह सिविल लाइंस थाने के सामने हत्या के आरोपी गंगा नहर कालोनी के अकबर बिहारी की जमानत अर्जी खारिज की गई है। इसके अलावा जमीनी धोखाधड़ी में फईयाजुद्दीन निवासी बदायूं की जमानत अर्जी खारिज की गई है। यह जानकारी डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने दी। वहीं एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत से लूट के आरोपी चाहत उर्फ समीर निवासी बाबरी मंडी की जमानत अर्जी खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने दी है।
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