गुड ईवनिंग ब्रांड की देशी शराब की बिक्री पर जिले में प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई गुड ईवनिंग ब्रांड के नाम पर शराब माफिया द्वारा मिथाइल अल्कोहल निर्मित जहरीली शराब परोसकर 109 लोगों की जान लेने के बाद आबकारी विभाग की ओर से की गई है। इसके अलावा अब देशी शराब शीशी बंद पैक में नहीं बिकेगी। सिर्फ गोल्डन बॉर्डर नाम के ब्रांड की टेट्रा पैकिंग (गत्ते की पैकिंग) वाली शराब की बिक्री होगी। जिले में 249 देशी शराब की दुकानें हैं। इन सभी पर यह आदेश लागू कर दिया गया है।
29 मई से 10 जून तक चले जहरीली शराब कांड में जिले के 109 लोगों की जान गई थी। इसके बाद डीएम चंद्रभूषण सिंह ने आदेश दिया था कि अब जिले की किसी भी देशी शराब की दुकान से पुराने स्टॉक की बिक्री नहीं की जाएगी। पुराने स्टॉक को हटाया जाए। इसी आदेश के क्रम में गुड ईवनिंग ब्रांड की देशी शराब की बिक्री पर अलीगढ़ जिले में प्रतिबंध लगा दिया है। अब देशी शराब की दुकानों से अब सिर्फ टेट्रा पैकिंग वाली शराब की बिक्त्रस्ी हो रही है। जिला आबकारी अधिकारी डा. सतीश चंद्र ने बताया कि इस पैकिंग की नकल करना व इसके साथ छेड़छाड़ करते हुए मिलावट करना संभव नहीं है।
गुड ईवनिंग ब्रांड के नाम से खड़ा किया साम्राज्य
अवैध शराब का धंधा करने वालों ने शासन-प्रशासन के समान अपना एक अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया था। वह डिस्टलरी में बनाए जाने वाली गुड ईवनिंग ब्रांड की असली शराब व उसकी पैकिंग की हूबहू नकल करते हुए नकली शराब बेच रहे थे। इसे मिथाइल अल्कोहल से बनाया जा रहा था, जिसके पीने से 109 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।