बता दें कि शृंखला फाउंडेशन की ओर से प्राधिकरण सचिव संजय चौधरी को शिकायत दी गई थी कि रामघाट रोड की गोविला गैस एजेंसी पर आधार कार्ड न होने पर संयोजन काटे जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आधार कार्ड न होने पर किसी व्यक्ति को किसी तरह की सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। इस शिकायत पर 18 फरवरी को दोनों पक्षों को तलब किया गया था।
बृहस्पतिवार को एजेंसी संचालक प्राधिकरण सचिव के समक्ष पहुंचे और अपना पक्ष रखा। बाद में सचिव की ओर से उन्हें 4 मार्च तक का समय दिया गया। इस मौके पर शिकायतकर्ता पक्ष से अधिवक्ता ब्रजमोहन शर्मा, रघुवंश शर्मा, सुधांशू अग्रवाल, अनमोल सिंघल, तरुण, अविनाश आदि थे।