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विद्युत करंट से मौत पर मिलेगा पांच लाख मुआवजा

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स्थायी लोक अदालत ने बिजली करंट से युवक की मौत के मामले में पीड़ित पक्ष को पांच लाख रुपये मुआवजे के निर्देश दिए हैं। यह फैसला खैर के सिवाला में 2018 में हुई दुर्घटना के संबंध में दिया गया है।
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खैर के गांव सिवाला की महिला सावित्री देवी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उसका बेटा अशोक 13 अक्तूबर 2018 की शाम अपने खेत पर जा रहा था। तभी सोफा फीडर से सिवाला की ओर से आ रही 11000 वॉल्टर लाइन का तार टूटकर अशोक के ऊपर गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
यह दुर्घटना घटना बिजली के जर्जर तारों के कारण हुई। स्थाई लोक अदालत की दो सदस्य पीठ के अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार व वरिष्ठ सदस्य शाजिया सिद्दीकी ने सावित्री देवी के पक्ष में पांच लाख रुपये के भुगतान का आदेश बिजली विभाग को दिया। साथ ही तय किया कि निर्णय की तिथि से भुगतान न होने पर सात प्रतिशत ब्याज भी देय होगी।
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