प्लॉट बिक्री के लिए ली गई 11.40 लाख रुपये की धनराशि वापस न करने के मामले में एक अधिवक्ता और प्रापर्टी डीलरों दो भाइयों के खिलाफ खैर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। राजपुर गांव निवासी सीआरपीएफ बिजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि अनुबंध करने के बावजूद आरोपियों ने प्लॉट का बैनामा नहीं किया और अब धनराशि भी वापस नहीं कर रहे हैं।
दर्ज एफआईआर में सीआरपीएफ कर्मी ने बताया कि अधिवक्ता के साथ ही प्रॉपर्टी डीलर पंकज कुमार व विनोद कुमार को 11 लाख 40 हजार रुपये दिए थे। लंबे समय से आरोपी उक्त धनराशि वापस नहीं कर रहे हैं। लगातार वह शिकायत करते आ रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल में तैनात होने के कारण जल्दी-जल्दी अवकाश भी नहीं मिल पाता।
पिछले दिनों उन्होंने राजस्व राज्यमंत्री सुरेंद्र दिलेर से भी मिलकर समस्या बताई थी। उन्होंने भी कार्रवाई का निर्देश दिया था। एसएसपी के आदेश पर खैर कोतवाली पुलिस ने अधिवक्ता सहित तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
आवेदक ने चेक सहित अन्य माध्यम से 11 लाख 40 हजार रुपये का भुगतान किया था। एक जमीन का लिखित अनुबंध भी दिखाया गया लेकिन उक्त जमीन की बिक्री की अनुमति नहीं होने के कारण आवेदक उसे खरीद नहीं पा रहा है। जमीन की खरीद के लिए जिन्हें भुगतान किया वह धनराशि वापस नहीं कर रहे हैं। मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।-
अभिषेक पटेल, सीओ खैर