जिलाधिकारी को खुलेआम चुनौती देने वाले हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री डॉ. सुरेंद्र सिंह भगौर पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक लगाने संबंधी जिलाधिकारी के फैसले पर भगौर ने शुक्रवार को विवादित बयान दिया था।
उन्होंने कहा था कि वह चुनौती देते हैं कि पूरे बृज प्रांत में सड़क पर चालीसा पाठ होगा। जिलाधिकारी रोक लगा सकते हैं तो रोक कर दिखाएं। चालीसा सड़क पर ही पढ़ा जाएगा। भगौर इसके साथ अन्य कई अशोभनीय बातें बोल गए। जिसकी प्रशासन में तीखी प्रतिक्रिया हुई। 24 घंटे के अंदर ही जिला प्रशासन ने सुरेंद्र सिंह भगौर को नामजद करते हुए उनके अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस की ओर से ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। गांधी पार्क थाना इंस्पेक्टर धीरेंद्र मोहन शर्मा के अनुसार पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसमें जिलाधिकारी को धमकी देने, आर्य समाज मंदिर में एक राय होकर बिना अनुमति के सभा करने, भड़काऊ भाषण देने, धारा 144 का उल्लंघन करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।
प्रदेश महामंत्री डा सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर कोई रोक नहीं लगा सकता। हनुमान हमारे आराध्य हैं और उनकी आराधना पर कोई रोक नहीं लग सकती। रावण ने उनको रोकने के लिए पूंछ में आग लगाई थी तो लंका दहन हुआ।
अगर किसी ने हिंजाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी की पूंछ में आग लगाने का काम किया तो उसको जलाकर भस्म कर देंगे। पूरे ब्रज प्रांत में हिंजाम के लोग रोड पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। देखे किसमें कितना दम है। रोक कर दिखाएं। कोई रुकावट आएगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ते हैं तो जिला प्रशासन को सांप सूंघ जाता है।