अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र में दो वर्ष पहले पड़ोस की बच्चियों से छेड़खानी के दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे पाक्सो तृतीय वीरेंद्रनाथ पांडेय की अदालत ने सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार लोधा में 25 अक्तूबर 2022 को मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें कहा गया कि उनका पड़ोसी उनकी बच्चियों को खिलाने पिलाने के बहाने बुलाता है और उनके साथ गंदी हरकत करता है। जिसमें बच्चियों की उम्र क्रमश: तीन, चार, पांच व आठ वर्ष है। मामले में मुकदमे के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर इसे छेड़खानी का दोषी करार देकर सात वर्ष कैद व पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
मानसिक दिव्यांग से दुष्कर्म में जमानत खारिज
एडीजे विशेष पाक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से मानसिक दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी की जमानत खारिज की गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गभाना के गांव हीसैल के सचिन पर पड़ोस की किशोरी संग उस समय दुष्कर्म का आरोप लगा, जब वह अकेली थी। परिजन काम से गए हुए थे। मामले में मुकदमे के आधार पर आरोपी को जेल भेजा गया, जिसकी जमानत खारिज की गई है।