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मृतकों के परिवार को मिलेगा पारिवारिक योजना का लाभ

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जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों के प्रकरण में जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का एलान किया था। इस योजना के तहत ऐसे लोग पात्र होंगे, जिनके नाम पर खेती की जमीन है। मगर, मरने वालों में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनके नाम खेती नहीं है।
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लेकिन प्रशासन ने साफ किया है कि सभी मृतकों के परिवारों को पारिवारिक योजना का लाभ दिलाया जाएगा। इस योजना में नियम है कि अगर किसी परिवार के ऐसे व्यक्ति की मौत होती है जो कि उस परिवार का पालन पोषण कर रहा है। उस स्थिति में मृतक के परिवार को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। एडीएम प्रशासन देवी प्रसाद पाल को इसका प्रभारी बनाया गया है।
जहरीली शराब कांड में मंगलवार शाम पांच बजे तक 87 मौत हो चुकी थीं। इनमें से करीब 35 मृतक ऐसे हैं, जिनके पास खेती की जमीन नहीं है। शहर में हुई मौतों के मामले में तो एक भी मृतक ऐसा नहीं है, जिसके पास खेत हो। अब इन परिवारों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर जिले के विपक्षी नेता पुरजोर कोशिश में लग गए हैं।
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कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक बंसल, पूर्व विधायक जमीर उल्लाह सरकार से सभी मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने अब तय किया है कि सभी को पारिवारिक योजना का लाभ दिया जाएगा। एडीएम प्रशासन देवी प्रसाद पाल ने बताया कि मृतकों की शराब के चलते मौत होने की पुष्टि होने के बाद योजना का पारिवारिक योजना का लाभ दिया जाएगा।
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