बाबरी मंडी इलाके के बहुचर्चित तारिक हत्याकांड में बृहस्पतिवार को बचाव पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर दिए हैं। अब इस मामले में बहस के लिए 21 तारीख नियत कर दी गई है। बता दें कि इस हत्याकांड में भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय मुख्य आरोपी है, जो इन दिनों एटा जेल में निरुद्ध है।
ऊपरकोट पर सीएए-एनआरसी के विरोध के दौरान हुए उपद्रव में बाबरी मंडी में सांप्रदायिक टकराव हुआ था, जिसमें तारिक की हत्या हुई थी। विनय वार्ष्णेय सहित तीन आरोपी बनाए गए। मामले में पिछले दिनों गवाही पूरी हो गई और विनय के भी बयान दर्ज हो गए। बृहस्पतिवार को मामले में साक्ष्य पेशी की तारीख नियत थी। जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज चौहान के अनुसार मामले में दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए हैं और अब 21 फरवरी बहस की तारीख नियत की है।
पुलिस ने दबाव में बदलवाए बयान, अब फिर से होंगे
पालीमुकीमपुर क्षेत्र की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस पर दबाव बनाकर बयान बदलवाने और डराकर मेडिकल परीक्षण न कराने का आरोप लगाया। जिसे लेकर एडीजे पॉक्सो न्यायालय ने परिवार के अनुरोध पर फिर से बयान दर्ज कराने और मेडिकल परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में एसएसपी व सीएमओ को आदेश की प्रति भेजी गई है।
विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार, पीड़ित की ओर से दो फरवरी को यह अर्जी अदालत में दी गई कि उसकी बहन संग नामजदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। जब मामला पुलिस के पास भेजा गया तो मेडिकल परीक्षण के नाम पर किशोरी को डराया तो उसने मेडिकल कराने से इंकार कर दिया। इसी तरह न्यायालय में बयान दर्ज कराने के दौरान डराकर उससे दुष्कर्म के बजाय छेड़खानी का बयान देने का दबाव बनाया। उससे कहा गया था कि अगर उसने दुष्कर्म की बात कही तो आरोपियों को सजा हो जाएगी और बेवजह तेरे परिवार से रंजिश हो जाएगी। इस डर से उसने बयान बदले। न्यायालय ने इस मामले में नए सिरे से बयान दर्ज कराने व मेडिकल कराने के निर्देश दिए हैं।
शराब कांड सहित कई आरोपों में जमानत अर्जियां खारिज
अलीगढ़। एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय से खैर से जुड़े शराब कांड के मुकदमे में ककौला शराब ठेके के लाइसेंसी राजेंद्रपाल सिंह निवासी चंगेरी हरदुआगंज की और दहेज हत्या में छर्रा बाई कला के इंद्रपाल की जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। यह जानकारी एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने दी। वही एडीजे पॉक्सो द्वितीय की अदालत से दुष्कर्म के आरोपी पिसावा के अज्जू की जमानत अर्जी खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी रघुवंश शर्मा ने दी है।