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अलीगढ़ : डॉक्टर अपहरण कांड में रोजाना गवाही शुरू

सार

क्वार्सी क्षेत्र के साक्षी विहार से फिरौती के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर के अपहरण कांड में हाईकोर्ट के निर्देश पर रोजाना की गवाही शुरू हो गई है। छर्रा कस्बे में वर्ष 2018 में स्कूल जाती छात्रा से छेड़खानी व पीछा करने के दोषी को अदालत ने मिशन शक्ति अभियान के तहत सजा सुनाई है। इस मामले में कस्बा के ही मोहल्ला कुम्हारान के जितेंद्र को नामजद कर आरोप लगाया कि वह कई दिन से पीछा कर रहा था।
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क्वार्सी क्षेत्र के साक्षी विहार से फिरौती के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर के अपहरण कांड में हाईकोर्ट के निर्देश पर रोजाना की गवाही शुरू हो गई है। एडीजे प्रथम की अदालत में इस मुकदमे में पहले गवाह के रूप में वादी मुकदमा डॉक्टर की पत्नी की गवाही जारी है। मंगलवार को गवाह से जिरह की प्रक्रिया हुई और बुधवार को भी जारी रहेगी।
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रामघाट रोड की साक्षी विहार कालोनी से 28 जनवरी 2021 को होम्योपैथिक डॉक्टर शीलेंद्र का 20 लाख की फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। बदमाशों ने अगवा कर उन्हें कासगंज की कटरी में रखा था। मगर पुलिस दबाव के चलते 30 जनवरी की शाम उन्हें छोड़ दिया था। इस मामले में पुलिस ने अनुज चौधरी उर्फ अन्नू निवासी राज विहार कालोनी क्वार्सी, अनुकल्प चौहान कासगंज मूल निवासी अचलपुर एटा, हिमांशु चौधरी साक्षी विहार क्वार्सी, मोहित चौधरी शंकर विहार क्वार्सी, अंकित शुक्ला नदरई गेट कासगंज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी आरोपी जेल में हैं और सत्र न्यायालय से उनकी जमानतें खारिज हो चुकी हैं।
इस मामले में ट्रायल एडीजे प्रथम की अदालत में शुरू हुआ है। एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि हाईकोर्ट से मुकदमे में दिन प्रतिदिन सुनवाई का आदेश प्राप्त हुआ है। उसी क्रम में वादी मुकदमा डॉक्टर की पत्नी की गवाही शुरू कराई गई है। जिसमें मंगलवार को जिरह हुई और अभी शेष जिरह बुधवार को होगी।
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स्कूल जा रही छात्रा से छेड़खानी व पीछा करने पर सजा
अलीगढ़। छर्रा कस्बे में वर्ष 2018 में स्कूल जाती छात्रा से छेड़खानी व पीछा करने के दोषी को अदालत ने मिशन शक्ति अभियान के तहत सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे पॉक्सो द्वितीय नुपुर की अदालत से सुनाया गया है। एडीजीसी रघुवंश शर्मा के अनुसार घटना 15 मार्च 2018 की है, जब छात्रा से छेड़खानी की गई। इस मामले में कस्बा के ही मोहल्ला कुम्हारान के जितेंद्र को नामजद कर आरोप लगाया कि वह कई दिन से पीछा कर रहा था। छेड़खानी करता था और ब्लैकमेल करने की धमकी देता था। न्यायालय में मुकदमे के आधार पर चार्जशीट दायर की गई। इसी आधार पर साक्ष्यों व गवाही में उसे दोषी पाते हुए 3 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। ब्यूरो
अनुसूचित युवती के अपहरण में दो भाइयों की जमानत खारिज
अलीगढ़। एडीजे विशेष एससीएसटी संजीव कुमार सिंह की अदालत से बन्नादेवी क्षेत्र की अनुसूचित युवती के अपहरण में दो भाइयों की जमानत खारिज की गई है। एडीजीसी चमन प्रकाश शर्मा के अनुसार क्वार्सी चंदनिया के आरिफ व शाहिल की जमानत अर्जी खारिज की गई है। बता दें कि इस मामले में थाने में हिंदू संगठनों ने हंगामा किया था। बाद में युवती को कुछ दिन नारी निकेतन रखने के बाद परिवार के हवाले किया गया था। ब्यूरो
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