फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

डीएम को नहीं उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार: अलीगढ़ के याची की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा यह

Thu, 02 Jan 2025 11:13 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

पिता की मृत्यु के बाद सेवानिवृत्ति लाभ की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट के सामने डीएम की ओर से जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर कहा कि डीएम को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार नहीं।
विज्ञापन
इलाहबाद हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि डीएम को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। सिविल कोर्ट में उत्तराधिकार को प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता देते हुए न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। यह आदेश जेजे मुनीर ने करण कुमार की याचिका पर दिया।

विज्ञापन


अलीगढ़ निवासी याची के पिता हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन में कार्यरत थे। पिता की मृत्यु के बाद सेवानिवृत्ति लाभ की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जबकि, उसकी एक सौतेली मां भी है। कोर्ट के सामने डीएम की ओर से जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर कहा कि डीएम को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार नहीं। याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने रजिस्ट्रार अनुपालन को निर्देश दिया कि आदेश की कॉपी अलीगढ़ के डीएम को प्रेषित की जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें