अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव डॉ. पूजा शकुन पांडेय की वर्ष 2019 के मुकदमे में जमानत निरस्त कराने संबंधी पुलिस की अर्जी पर अदालत ने 8 जुलाई तारीख नियत कर दी है। अदालत ने इस मामले में पूजा शकुन के अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए यह तारीख नियत की है। बता दें कि पुलिस की ओर से पूजा शकुन की जमानत निरस्त कराने संबंधी अर्जी दी गई है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई की तारीख नियत थी।
अभियोजन अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, वर्ष 2018 में पूजा शकुन पांडेय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें उन्हें जेल भेजा गया था। इस मामले में 14 फरवरी 2019 को सशर्त जमानत दी गई थी। इधर, अब विवादित बयान देने के बाद पुलिस ने उनकी उस सशर्त जमानत को निरस्त करने का अनुरोध सत्र न्यायालय से किया है, जिसमें शर्त के उल्लंघन का आरोप है। साथ में पांच मुकदमों की क्राइम हिस्ट्री भी पेश की गई। इस पर शुक्रवार को सुनवाई की तारीख नियत थी। अब अदालत ने मामले में 8 जुलाई नियत कर दी है। शुक्रवार को नियत तारीख पर इंस्पेक्टर गांधीपार्क भी अदालत में पेश हुए।