महानगर के सासनी गेट की भुजपुरा बाईपास मदीना कॉलोनी की किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अच्छेलाल सरोज के न्यायालय ने सजा सुनाई है। एक आरोपी को दस साल और दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमोद कुमार तोमर के अनुसार 15 वर्षीय किशोरी को 25 जनवरी 2010 को आरोपी शहंशाह निवासी भुजपुरा, इरफान व सोनू निवासी मुस्ताक नगर अगवा कर ले गए थे। इस मामले में मुकदमे के आधार पर किशोरी को बरामद कर पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म के तहत चार्जशीट दायर की थी। इस मामले में शहंशाह को दस साल की सजा व तीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है, जबकि अन्य दोनों को सात-सात साल की सजा व बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।