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हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
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थाना बन्ना देवी क्षेत्र में अगस्त 2017 में हुई एक हत्या के मामले में आरोपी हरिओम की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। अगस्त 2017 में भगवान दास का बेटा विजय और जितेंद्र व रोहित का अपने घर जाहरवीर वाली गली तिराहे पर रात नौ बजे कुछ लड़कों से विवाद हो गया। जिसके बाद दूसरे पक्ष के एक आरोपी ने उसके बेटे विजय के पेट में चाकू मार दिया।
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विजय को जितेंद्र व रोहित मलखान सिंह जिला अस्पताल ले गए। यहां से उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में अदालत ने आरोपी हरिओम का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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