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धोखे से बेची थी बीएस-थ्री बाइक, नोटिस भेजा

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला,अलीगढ़।
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प्रतिबंधित पर्यावरण मानक बीएस-थ्री की बाइक को बीएस-फोर कहकर बेचने के मामले में पीड़ित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आटोमोबाइल कंपनी और स्थानीय डीलर को 10 लाख रुपये हर्जाना अदा करने का नोटिस भिजवाया है।

थाना बन्ना देवी के सारसौल बापूधाम के जेपी अपार्टमेंट में रहने वाले संदीप राय सक्सेना ने अपने अधिवक्ता संतोष कुमार बघेल के जरिये भेजे गए नोटिस में कहा है कि 17 दिसंबर 2017 को उसने स्थानीय डीलर से बाइक खरीदी थी।
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खरीदने के बाद इस बाइक का निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं हु्आ। इस पर उन्होंने कई बार शोरूम के चक्कर काटे, लेकिन आरसी नहीं मिली। इसके बाद जब वह स्वयं आरटीओ कार्यालय पहुंचे तो बताया गया कि वह अपनी बाइक के पहले ओनर नहीं हैं। इस बात से संदीप राय सदमे में आ गया।
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उसे बीएस-फोर की जगह बीएस-थ्री बाइक दे दी गई थी। बीएस-थ्री बाइक की बाजार में कोई कीमत नहीं है। इसके बाद से संदीप राय सदमे में है। वह मनोचिकित्सक के पास काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। अधिवक्ता ने 10 लाख रुपये हर्जाना देने की मांग करते हुए नोटिस भेजा है।
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