फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिजली चोरी में जमानत खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
विज्ञापन


कोल्ड स्टोर में बिजली चोरी के मामले में अदालत ने जमानत खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश सप्तम संजय कुमार ने इसका आदेश दिया है। विद्युत विभाग के अधिवक्ता सत्यदेव उपाध्याय ने कहा है कि अलीगढ़ पलवल रोड के सुजानपुर पर मैसर्स अल्का आइस एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड संचालित है।

जिसमें 15 मई 2015 को बिजली विभाग ने छापा मारा और बिजली चोरी पकड़ी है। अदालत ने इस मामले में 85 लाख 78 हजार 378 रुपये का राजस्व और 36 लाख का शमन शुल्क तय किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


तयशुदा राशि जमा नहीं होने पर संचालिका अलका पत्नी कमल सिंह निवासी गाजियाबाद की जमानत रदद कर दी गई है। वहीं अलका का तर्क है कि कोल्ड स्टोर का संचालन और बिजली आदि की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। इसके लिए मोहन सिंह जिम्मेदार हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें