क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़
चंडौस क्षेत्र के ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर रहे परिवार की 14 वर्षीय बेटी संग दुष्कर्म के आरोप में भट्ठा मजदूर ठेकेदार को अदालत ने दस साल की सजा से दंडित किया है। पीड़ित परिवार गैर जनपद से ताल्लुक रखता है और यह मुकदमा एसएसपी के निर्देश पर दर्ज किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी हर्षवर्द्धन सिंह के अनुसार गैरजनपद का मजदूर परिवार यहां चंडौस क्षेत्र के भट्ठे पर मजदूरी कर रहा था। वाकया 8 दिसंबर 2014 का है, जब परिवार की 14 वर्षीय बेटी की तबियत बिगड़ी तो मजदूर अपनी बेटी को लेकर लेबर ठेकेदार बच्चू उर्फ हीराला निवासी बुजुर्ग जलालपुर हमीरपुर के साथ चंडौस कस्बे में डॉक्टर के पास गया। वहां दवा दिलाने के बाद बच्ची का पिता बच्ची व ठेकेदार को डॉक्टर की दुकान पर छोड़कर यह कहकर बाजार चला गया कि अभी थोड़ी देर में सामान लेकर आ रहा था।
इसके कुछ देर बाद ठेकेदार बच्ची को लेकर यह कहकर चल दिया कि उसके पिता ने कहा है कि वह भट्ठे पर ही आ जाएगा। इसके बाद उसने रास्ते में बच्ची संग दुष्कर्म को अंजाम दिया। मामले में इलाका पुलिस ने टहला दिया। बाद में एसएसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। एडीजे-8 शाहिद रजा के न्यायालय में सुनवाई के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को दस साल की सजा 40 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। साथ ही पीड़ित को जुर्माने का आधा धन देने का निर्देश दिया है।