क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़
गायत्री मंत्र पर टिप्पणी के विरोध में दायर मुकदमे के आरोपी की जमानत एडीजे-प्रथम संतोष कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय से खारिज की गई है। व्हाट्सएप ग्रुप पर की गई इस टिप्पणी को लेकर देहली गेट में पिछले माह नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता वरिष्ठ एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार मंजूर अहमद निवासी बनी इसराइलान ऊपर कोट के खिलाफ संजय शर्मा ने यह मुकदमा दर्ज कराया था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में इसके द्वारा गायत्री मंत्र व अन्य देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले में आरोपी को जेल भेजा गया और उसकी ओर से जमानत अर्जी दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया है।
हत्या आदि में भी जमानत अर्जी खारिज
डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार जिला जज पीके सिंह के न्यायालय से घरबरा टप्पल निवासी गोपाल की जमानत 18 जून को गांव के मोहित की बुलाकर ले जाने के बाद हत्या में जमानत खारिज की गई है। इसी न्यायालय से जमीनी धोखाधड़ी के मुकदमे में नगला पटवारी क्वार्सी निवासी मुन्ना खां की जमानत खारिज की गई है।