क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
मुरादाबाद के कोल्ड स्टोर स्वामी संग वर्ष 2005 में इगलास में हुई अगवाकर लूट के बहुचर्चित प्रकरण में एडीजे-प्रथम के न्यायालय से आरोपी को दस साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इस घटना के बाद बदमाशों के पीछे लगी पुलिस ने दो बदमाशों को हाथरस के मुरसान क्षेत्र में मुठभेड़ में मार गिराया था और एक आरोपी को दबोच लिया था, जबकि अन्य भागने में सफल रहे थे।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता वरिष्ठ एडीजीसी चौ. जितेंद्र सिंह के अनुसार वाकया 25 सितंबर 2005 का है। मुरादाबाद के शीतगृह स्वामी त्रिवेणी प्रसाद अपनी वैगनार कार संख्या यूपी-21 एच 7776 में सवार होकर कोल्ड निर्माण के लिए लकड़ी लेने घोसा राजस्थान जा रहे थे।
उनके साथ गाड़ी में मो.इस्लाम सवार थे, जबकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। गाड़ी जैसे ही इगलास से आगे गोरई के आसपास पहुंची, तभी पीछे से आए कार सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया और कार सहित अगवाकर हथियार तान दिए। बदमाश उन्हें अपने साथ एकांत में ले गए, जहां उनके पास मौजूद 2.35 लाख रुपये, फुटकर रुपये, मोबाइल, अंगूठी, जंजीर आदि लूटकर भाग गए।
तत्काल इस सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने घेराबंदी शुरू की तो मुरसान में दो बदमाश मुठभेड़ में मारे गए, जबकि मौके से संजू पुत्र नेत्रपाल निवासी वाहनपुर शिकारपुर बुलंदशहर को दबोचा गया। उसके अन्य साथी भाग गए।
इस मामले में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई और अदालत में परीक्षण के दौरान उसे दोषी करार दिया गया। अब अदालत ने संजू को सजा सुनाई है।