शुरुआत में पुलिस ने छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि, विवेचना के दौरान पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी गई।
अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में एक महिला से छेड़छाड़, मारपीट और दुष्कर्म के गंभीर मामले में एडीजे द्वितीय की अदालत ने आरोपी राशिद को दोषी करार दिया है। अदालत अब 19 मई को दोषी की सजा का निर्धारण करेगी।
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टप्पल क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 26 मई 2022 को थाने में तहरीर दी थी। पीड़िता का आरोप था कि राशिद एक साल से अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करता था। जब पीड़िता ने शिकायत अपने परिजनों और ग्रामीणों से की तो विवाद बढ़ गया। आरोपी ने पीड़िता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी थी।
शुरुआत में पुलिस ने छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि, विवेचना के दौरान पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी गई। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने राशिद को दुष्कर्म का दोषी पाया है।