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दंपती हत्याकांड: पिता और चार बेटों समेत सात को उम्रकैद की सजा, नाली विवाद से शुरू हुई थी रंजिश

Sun, 18 Oct 2026 05:16 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

दोनों परिवारों के बीच नाली के विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर तनाव था। 2020 में ऐबर सिंह की पत्नी शकुंतला देवी की हत्या हुई थी। उस मामले में जोगेंद्र पक्ष के लोग जेल गए थे। इसके बाद से दोनों परिवारों के बीच रंजिश चली आ रही थी।
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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अलीगढ़ में क्वार्सी के देवसैनी में चार साल पहले हुए दंपती हत्याकांड में अदालत ने सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की अदालत ने दोषी पर 91-91 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा पाने वालों में एक पिता, उसके चार बेटे और दो भतीजे शामिल हैं।

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घटना 27 जून 2022 की रात की है। देवसैनी निवासी जोगेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ घर पर थे। आरोप था कि पुरानी रंजिश में ऐबर सिंह अपने चार बेटों और दो भतीजों के साथ लाठी, कुल्हाड़ी और फरसा लेकर उनके घर में घुस आया। हमले में जोगेंद्र सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल उनकी पत्नी सरवेश देवी ने मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। दंपती के बेटे सोनू, विशाल और बेटी डौली भी घायल हुए थे।

जोगेंद्र के बेटे रवि कुमार की तहरीर पर क्वार्सी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच के बाद ऐबर सिंह, उसके बेटों तिलक सिंह, टीटू, भूपेंद्र, जितेंद्र उर्फ जीतू और भतीजों अजय कुमार व विजय के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने मंगलवार को सातों को दोषी करार दिया था और गत बुधवार को सजा सुनाई थी।
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नाली विवाद से शुरू हुई थी रंजिश
अभियोजन के मुताबिक, दोनों परिवारों के बीच नाली के विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर तनाव था। 2020 में ऐबर सिंह की पत्नी शकुंतला देवी की हत्या हुई थी। उस मामले में जोगेंद्र पक्ष के लोग जेल गए थे। इसके बाद से दोनों परिवारों के बीच रंजिश चली आ रही थी।

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