कोरोना वायरस के खौफ का असर लगातार बढ़ रहा है। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कोरोनाबंदी सरीखी सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें दो अप्रैल तक के लिए साफ साफ हिदायत है कि अगर एडवाइजारी के अनुसार, जारी बातों को नहीं माना गया तो निषेधाज्ञा के तहत धारा 188 में पाबंदी झेलनी पड़ेगी। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट चंद्रभूषण सिंह ने निर्देश जारी किए हैं।
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इस आदेश के तहत जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ पार्टी तक पर रोक लगाते हुए गेस्ट हाउस व मैरिज होम को सामाजिक, पारिवारिक व व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं, जिन घरों में शादी समारोह प्रस्तावित हैं, उनको सिर्फ 50 रिश्तेदारों संग शादी करने होगी। उसकी भी तीन दिन पहले अनुमति लेनी होगी। रिश्तेदारों की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। वहीं, बिजली विभाग के बिल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। इस तरह की अपील जारी की गई है।
दो अप्रैल तक इन निजी और सरकारी सेवाओं पर भी प्रतिबंध
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक, चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, जिम, म्यूजियम, पर्यटन स्थल, सामाजिक केंद्र, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल व सिनेप्लेक्स, सभी विद्यालय, कोचिंग सेंटर व सार्वजनिक कार्यक्रम दो अप्रैल तक बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर कोरोना वायरस के बचाव और सावधानी के दृष्टिगत लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह इंतजाम किए गए हैं। डीएम के मुताबिक राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालय, बोर्ड व संस्थानों की सभी परीक्षाएं दो अप्रैल तक स्थगित की गई हैं। तहसील व समाधान दिवस भी स्थगित रहेंगे। आवश्यक बैठकें सीमित लोगों के साथ ही की जाएं तथा जहां तक संभव हो तो वीडियो कांफ्रें सिंग के माध्यम से की जाएं।
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खेल आयोजन भी स्थगित किए गए हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। वहीं, होटल व गेस्ट हाउस में ठहरे लोगों को अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। सभी होटल संचालकों से उनके यहां ठहरे व्यक्तियों की जानकारी मांगी गई है। अलीगढ़ शहर में सिटी मजिस्ट्रेट, एसीएम प्रथम व द्वितीय को उनके काउंटर पार्ट पुलिस अधिकारी के साथ प्रभारी अधिकारी को नामित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम व तहसीलदार अपने काउंटर पार्ट पुलिस अधिकारी के साथ इन निर्देशों का पालन कराएंगे। यदि कोई निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा बेचने पर प्रतिबंध
जिलाधिकारी की ओर से कोरोना की रोकथाम को जारी किए गए आदेश में मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देेश दिए हैं कि वह बिना डाक्टर की सलाह या उनके पर्चे के किसी भी प्रकार की दवा नहीं बेचेंगे। साथ ही एम-95 मास्क और मेडिकल बॉडीशूट को आवश्यकता वाले संस्थानों और चिकित्सालयों को ही बेचे जाएंगे।
हर छह घंटे में साफ-सफाई आवश्यक
जिलाधिकारी ने सभी मॉल, रेस्टोरेंट, होटल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने यहां परिसर में हर छह घंटे में एक बार साफ-सफाई अवश्य कराएं। इसके साथ ही सभी दुकान और प्रतिष्ठान संचालकों को निर्देश दिया है कि वह अपने यहां कोरोना से जागरूकता संबंधी बैनर पोस्टर जरूर चिपकवाएं।
विदेश से आने वाले नागरिक 14 दिन घर में रहें कैद
विदेश से लौटने वाले नागरिकों को विशेष निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने 14 दिन तक घर में रहने के निर्देश दिए हैं। सरकारी आदेश के अनुसार विदेश से लौटे व्यक्ति के लिए घर में अलग कमरा, शौचालय की व्यवस्था की जाए। किसी भी दशा में वह बाहर नहीं निकले। घर के लोग भी उससे दूरी बनाए रखें। डाक्टरों की टीम को परीक्षण में सहयोग किया जाए।
निजी अस्पतालों में वार्ड-आईसीयू रहेंगे रिजर्व
निजी अस्पतालों को अपने यहां वार्ड और आईसीयू को रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग इसका परीक्षण करेेगा। अगर, कोई भी निजी अस्पताल इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सभी स्कूलों 2 अप्रैल तक रहेगी पूर्णत: तालाबंदी
जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ.धर्मेंद्र शर्मा के अनुसार जिले के समस्त स्कूल, कालेज के प्रधानाचार्यों केा निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों में 2 अप्रैल तक पूरी तरह तालाबंदी रहेगी और कोई भी स्टाफ भी स्कूलों व कालेजों में नहीं आएगा।
स्टेडियम में खेलकूद और जेल में मुलाकात भी बंद
अहिल्याबाई होल्कर स्टेडियम को आम जनता के लिए 20 मार्च से अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया है। वहीं, जिला कारागार अधीक्षक आलोक सिंह के मुताबिक शुक्रवार से जेल में मुलाकात अग्रिम आदेश तक बंद कर दी गई है। किसी भी प्रकार से बॉयोमीट्रिक प्रक्रिया नहीं की जाएगी।
यहां अनुमति जरूरी
होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन, पेइंग गेस्ट हाउस में किसी भी सामाजिक-व्यापारिक कार्यक्रम में 20 और पारिवारिक कार्यक्रम में 50 लोगों की मौजूदगी की तीन दिन पहले अनुमति लेनी होगी। यहां विदेशी मेहमानों/नागरिकों के ठहरने पर 15 अप्रैल तक सूचना एफआरआओ कार्यालय में देनी होगी। कोई विदेशी मेहमान या नागरिक बेवजह बाजार में न निकलें।
15 अप्रैल तक ये करने की हिदायत
लोग बेवजह अस्पताल, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, पोस्ट आफिस, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस दफ्तर, निजी कंपनी दफ्तर, दुकानों आदि पर नहीं जाएंगे। बेहद जरूरी होगा, तभी जाएंगे और अकेले ही जाएंगे। टूर ऑपरेटर अपने वाहनों में यात्रियों को हर तीन घंटे पर सेनेटाइज करेंगे। सभी निजी प्रतिष्ठान भी हर 3 से 6 घंटे पर सेनेटाइज किए जाएंगे। अपने प्रतिष्ठानों पर कोरोना वायरस की जागरूकता संबंधी प्रपत्र भी चिपकाएंगे। हैंड वाश, साबुन, सेनेटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी। सोशल मीडिया पर बेवजह अफवाह नहीं फैलाएंगे।