फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जिले में कड़े प्रतिबंधों के साथ 31 तक कोरोना कर्फ्यू

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़।
विज्ञापन

कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाया गया कोरोना कर्फ्यू एक बार फिर से बढ़ा दिया गया गया। अब 31 मई तक जिले में पाबंदियां रहेंगी। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर बताया गया कि दूध, फल, सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 11 और शाम 4:30 से 7:30 बजे के बीच खुलेंगी।
वहीं, शादी समारोह पूर्व की गाइडलाइन के अनुसार 25 मेहमानों के साथ हो सकेंगे। रेलवे स्टेशन आने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन का टिकट ही पास होगा। वहीं, ईएमयू ट्रेनों को फिर से 31 मई तक बंद किया गया है।
विज्ञापन

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से लागू किए गए फैसले को अलीगढ़ में लागू किया जाएगा। अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का काम किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
उल्लंघन करने पर पहली बार में एक हजार रुपये और दूसरी बार दस हजार रुपया का जुर्माना किया जाएगा। पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों जैसे दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षा कोरोना प्रोटोकॉल के साथ होंगी। वहीं, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होंगी।
विज्ञापन

प्रभारी जिलाधिकारी/सीडीओ अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शासन की ओर से जारी सभी गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। इधर, एनसीआर के प्रयागराज डिवीजन के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के चलते रेलवे ने भी ईएमयू ट्रेनों का संचालन अब 31 मई तक बंद किया गया है। हालांकि मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, शताब्दी ट्रेनों संचालन यथावत रहेगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें