सीएनजी पंप का शुभारंभ करते कोल विधायक अनिल पराशर व डीएसओ चमन शर्मा।
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लंबे समय से शहर में सीएनजी गैस बिक्री की आस देख रहे जिले के वाहन स्वामियों का बुधवार को अरमान पूरा हो गया। मथुरा रोड स्थित पुल के पास संचालित ऋषि रावत फिलिंग स्टेशन पर सीएनजी की बिक्री शुरू हो गई। कोल विधायक अनिल पाराशर और जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने पंप का उद्घाटन किया।
विधायक ने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में खुले इस पंप से लोगों को लाभ मिलेगा। यह शुरुआत ऐसे समय में हुई है जब लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इधर, पंप के उद्घाटन से पूर्व सुबह से ही वाहनों की कतार वहां पर लग गई। पंप का करीब दोपहर 12 बजे उद्घाटन हुआ। इसके बाद अगले तीन घंटे के भीतर 364 किग्रा गैस की बिक्री हो गई। इस बिक्री को देख पंप स्वामी डॉ. एमसी रावत ने खुशी जाहिर की। साथ ही सीएनजी सेवा को निरंतर बनाए रखने के लिए उन्होंने तत्काल कंपनी के अधिकारियों से वार्ता कर 400 किग्रा गैस की दूसरी खेप मंगवाई। सीएनजी पंप के उद्घाटन के मौके पर जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी मनोज कुमार, एचपीसीएल के सेल्स अधिकारी अमित कुमार यादव, इंडियन ऑयल अडानी गैस के एरिया हेड आलोक गिरी सहित ज्ञानेश अग्रवाल, राजकुमार सिंह, राजीव उपाध्याय, कमल वर्मा, विनीत केला, प्रबल प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।
गैराज संचालकों को लेनी होगी सीएनजी किट लगाने की अनुमति
आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि सीएनजी किट फिट करने के लिए गैराज संचालकों को विभाग से अनुमति लेनी होगी। मान्यता प्राप्त गैराज से किट लगे वाहनों को ही सीएनजी से संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी। 0-10 वर्ष पुराने वाहनों में यह किट लग सकेंगी। कार गैराज संचालकों को उनके आवेदनों के आधार पर किट फिट करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। सीएनजी किट बनाने वाली कंपनियों का भी नाम तय होगा। गैराज संचालक आरटीओ विभाग में आवेदन करेंगे। यहां से मंडलायुक्त के पास फाइल जाएगी। वहां से फाइल को मंजूरी मिलने के बाद गैराजों को अधिकृत किया जाएगा।
सीएनजी किट लगवाने के बाद ग्राहक अधिकृत गैराज संचालक से उसका बिल लेंगे, जिसमें किट की कंपनी का भी उल्लेख होना जरूरी होगा। उस बिल व वाहन के दस्तावेजों के आधार पर निजी वाहन मालिक सीएनजी वाहन सेवा पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इसमें निजी वाहन के लिए 300 और व्यवसायिक के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा। संभागीय निरीक्षक द्वारा वाहन में लगी किट की जांच के बाद नई आरसी जारी की जाएगी। उसमें वाहन के सीएनजी पर संचालित होने का उल्लेख होगा।