फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चेन पुलिंग कर रोकी रेल, हुई 10 दिन की जेल

विज्ञापन
विज्ञापन
संपूर्ण क्रांति में सवार अलीगढ़ के एक युवक को चेन पुलिंग कर गाड़ी को अलीगढ़ जंक्शन रोकना भारी पड़ गया। मौके पर पहुंची आरपीएफ ने युवक को दबोच लिया। उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर रेलवे मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की अदालत में पेश किया गया।
विज्ञापन

कोर्ट ने आरोपी युवक को दस दिन जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेन पुलिंग के ही दो अन्य आरोपियों को 1540-1540 रुप.े के जुर्माने से दंड़ित किया गया। वहीं, अवैध रुप से रेलवे यात्रियों को खानपान की सामग्री बेचने वाले पांच अवैध वेंडरों को दबोचा गया। इनमें से बिट्टू पुत्र मदनलाल निवासी महेंद्र नगर, सासनी गेट को दस दिन की जेल और दो वेंडरों को 1810-1810 रुपये का अर्थदंड वसूलकर छोड़ गया।
इसके साथ ही ईएमयू ट्रेन की महिला बोगी से दबोचे गए पांच पुरुष यात्रियों पर कोर्ट ने पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इधर, आरपीएफ इंस्पेक्टर चमन सिंह तोमर द्वारा रेलवे जंक्शन परिसर में अवैध रुप से ई-रिक्शा खड़े करके यात्रियों को बैठाने वाले दस ई-रिक्शा चालकों को दबोचा गया। इन सभी पर भी रेलवे मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें