बिजली की दरों में वृद्धि के विरोध में धर्मपुर कोर्टयार्ड में बिना अनुमति धरना देने के मामले में पूर्व विधायक व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल सहित 38 कांग्रेसियों पर क्वार्सी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा चौकी प्रभारी की ओर से दर्ज कराया गया है। जिसमें महामारी अधिनियम आदि धाराओं का उल्लेख किया गया है।
इंस्पेक्टर क्वार्सी छोटेलाल के अनुसार, चौकी प्रभारी रूप चंद्र की तहरीर पर पूर्व विधायक विवेक बंसल व उनके साथ 38 कांग्रेसियों पर यह मुकदमा धारा 188, 269, 270, महामारी अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। आरोप है कि कोरोना महामारी को लेकर धारा 144 लागू है।
इसके बावजूद बिना अनुमति यहां धरना दिया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। इससे सरकारी आदेश की अवहेलना हुई और महामारी अधिनियम व आपदा अधिनियम का भी उल्लंघन हुआ है।
इधर, स्वयं पर मुकदमा दर्ज किए जाने के संबंध में विवेक बंसल ने कहा है कि दमनकारी नीतियाें वाली सरकार है। यह जनता के हितों का गला घोंट रही है और अगर कोई संस्था या व्यक्ति जनता के हितों की हत्या के खिलाफ आवाज उठाता है तो यह उस आवाज को भी दबाना चाहती है।
मौजूदा कार्यवाही उसी शृंखला की एक कड़ी है। लेकिन ऐसे कदमों से हम जनता की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। बृहस्पतिवार को जो धरना प्रदर्शन किया गया था, वह महामारी काल में बंद पड़े उद्योग धंधों के बिजली के बिलों को माफ करने की मांग को लेकर किया गया था। आगे भी हम जनता के हितों के लिए आवाज उठाते रहेंगे।