सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान 23 फरवरी को ऊपरकोट पर हुए पथराव, आगजनी, पुलिस पर हमला और बवाल के दो आरोपियों को मंगलवार को सेशन कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। हालांकि, अभी जमानत सत्यापन में उनकी रिहाई अटकी हुई है। जमानत के साथ हर 15 दिन पर थाने में आकर हाजिरी लगाने का आदेश अदालत ने दिए हैं।
थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 34/2020 में दर्ज अभियुक्त मुस्तकीम उर्फ लक्की पुत्र भूरा खां उर्फ नूर अफजल निवासी मोहम्मद अली रोड, कोतवाली और साबिर उर्फ मिलन पुत्र नियाम निवासी पुल कंजराज, कोतवाली को 12 मार्च को पुलिस ने जेल भेजा था। तभी से वह जेल में निरुद्ध थे। सोमवार यानी एक जून को दोनों की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियुक्तों केे पक्ष के अधिवक्ता आले नबी के मुताबिक 50-50 हजार के निजी बांड और हर 15 दिन में थाने पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। उनकी रिहाई को सत्यापन का इंतजार है।