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करोड़ों की पोखर बेचने में बिल्डर राधेलाल पर शिकंजा

Mon, 29 May 2017 02:37 AM IST
अमर उजाला, अलीगढ़
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महानगर में गूलर रोड स्थित नगर निगम के मालिकाना हक वाली पोखरों पर बैनामे के जरिये प्लाट बेचने पर बिल्डर राधेलाल शर्मा पर कड़ा शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ नगर निगम ने राधेलाल शर्मा सहित तीन लोगों पर बन्नादेवी थाने में करोड़ों की बेशकीमती पोखरों को अवैध रूप से बेचने के तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए हैं। वहीं इन तीनों को चिह्नित भूमाफिया घोषित किया गया है, जिसमें राधेलाल शर्मा को इन तीनों का लीडर घोषित किया है। यह कार्रवाई कई दिन से चल रही जांच पड़ताल और औपचारिकताओं के बाद रविवार शाम जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद की गई है और राधेलाल शर्मा के तीनों शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
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योगी सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में एंटी भूमाफिया टॉस्क फोर्स का गठन कर ऐसी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, जो सरकारी हैं और उन पर कब्जा करने या कराने वालों पर कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में महानगर के गूलर रोड इलाके की उन पोखरों को कब्जा मुक्त कराने की दिशा में प्रशासन व नगर निगम की ओर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, जिन पर करीब डेढ़ दशक से अवैध रूप से प्लाट काटे जा रहे थे। इस प्रकरण में जब नगर निगम के संपत्ति अधिकारी, तहसीलदार कोल, भूमि अध्याप्ति अधिकारी की संयुक्त टीम से जांच कराई गई तो पाया गया कि नगर निगम के सीवरेज फार्म के लिए वर्ष 1955 में ग्राम सभा कोल की गूलर रोड स्थित जिन पोखरों को नगर निगम को हस्तांतरित किया गया था। उन पर वर्ष 2003 के आसपास से प्लाट काटे गए हैं। उन पोखरों पर प्लाट खरीदने वालों ने आवासीय व व्यावसायिक भवन बना लिए हैं और अब यह इलाका शक्तिनगर आदि कॉलोनियों के नाम से विख्यात है। इसके चलते इलाके में जलभराव की समस्या पैदा होने लगी हैं। खास बात है कि नगर निगम ने 2003 में ही समाचार पत्रों में यह गजट प्रकाशित कराया कि खरीदार भी प्लाट न खरीदें। मगर उन्होंने भी इसे नजरंदाज कर अपराध में भाग निभाया।

इस आधार पर नगर निगम के प्रभारी अधिकारी संपत्ति ऋषिकेश सिंह की ओर से तीन मुकदमे बन्नादेवी थाने में रविवार शाम दर्ज कराए हैं। धारा 420, 467, 468, 471 के तहत तीन अलग अलग मुकदमों में बिल्डर राधेलाल शर्मा निवासी गंगा नगर कॉलोनी बन्नादेवी, मो.शरीफ पुत्र बुंदू खान निवासी सराय रहमान बन्नादेवी व शमशाद पुत्र मो.निसार निवासी गली नंबर 12 जीवनगढ़ सिविल लाइंस को नामजद किया है। तीनों पर आरोप है कि फर्जी पॉवर ऑफ अटर्नी तैयार कर इन तीनों ने 150 के करीब बैनामे किए हैं। इनमें राधेलाल शर्मा की ओर से 37, शरीफ की ओर से 48 व निसार की ओर से 65 बैनामा करना दिखा गया है।
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-शासन के निर्देश पर अवैध कब्जा करने या कराने वालों पर यह कार्रवाई शुरू की गई है और अभी यह शुरुआत है। नगर निगम की जो भी संपत्तियां लोगों ने कब्जा रखी हैं। वहां इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और इन संपत्तियों पर नगर निगम का कब्जा कराया जाएगा।
-संतोष कुमार शर्मा नगर आयुक्त

-नगर निगम की ओर से राधेलाल शर्मा व दो अन्य लोगों के खिलाफ पोखरों पर अवैध रूप से प्लाट बेचने के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। मुकदमों में जो भी तथ्य हैं, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शासन के साफ निर्देश हैं कि भूमाफिया या अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई हो। उसी दिशा में यह प्रयास चल रहे हैं और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस मुकदमे के आधार पर राधेलाल शर्मा के तीन शस्त्र लाइसेंस क्रमश: पिस्टल, रिवाल्वर व रायफल निरस्त करने की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी महोदय को भेज दी गई है। - राजेश पांडेय एसएसपी
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