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निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की होगी जांच

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निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की जांच के संबंध में शासन ने आदेश दिए हैं। जांच के दायरे में प्रदेश के 59 व अलीगढ़ मंडल के छह निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय आ रहे हैं। जांच के दौरान महाविद्यालय की भूमि, कब्जे की स्थिति व बाउंड्री समेत सात बिंदुओं पर पड़ताल होगी। शासन के अनुसचिव राजेंद्र प्रसाद यादव ने डीएम को यह पत्र जारी किया है।
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बता दें कि अलीगढ़ जिले में चार, कासगंज व हाथरस में एक-एक महाविद्यालय संचालित है। प्रशासन के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति चार सितंबर 2019 को बैठक हुई थी। इसके बाद जांच के निर्देश हुए हैं। जांच के दौरान संस्था की भूमि पर विधिक एवं कब्जे की स्थिति, भूमि से संबंधित भू स्वामित्त अभिलेख, परिसर की बाउंड्री है या नहीं, 60 सीट के लिए कॉलेज दो हजार वर्ग मीटर में होना अनिवार्य, अस्पताल के लिए दो हजार वर्ग मीटर होना अनिवार्य, 60 सीट के लिए 60 बेड आवश्यक होने चाहिए, 100 सीट के लिए 100 बेड अनिवार्य रूप से होने चाहिए।
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