बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को अब विद्यालय खुलने से 15 मिनट पहले तक उस दिन और आगे की छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि, पहले शिक्षक-शिक्षिकाएं छुट्टी ले लेते थे, उसके बाद मंजूर कराते थे। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब कोई शिक्षक व कर्मचारी पिछली तिथि के अवकाश का आवेदन नहीं कर सकेगा।
मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश का आवेदन करते समय कैलेंडर में पिछली तिथि नहीं चुनी जा सकती है। जिस दिन अवकाश लेना है, उस दिन विद्यालय समय से 15 मिनट पहले तक ही अवकाश का आवेदन पोर्टल पर स्वीकार किया जाएगा। वर्तमान समय में सुबह 7:45 बजे के बाद पोर्टल आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। इस समय विद्यालय सुबह आठ बजे से खुल रहे हैं। मेडिकल व प्रसूति अवकाश के लिए शिक्षकों-शिक्षिकाओं को तीन दिन में मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह की सुविधा न्यायसंगत नहीं है। विद्यालय में प्रवेश करने से 10 मिनट पहले रास्ते में हादसा या कुछ और हो जाता तो उस समय शिक्षक व कर्मचारी कैसे छुट्टी के लिए आवेदन कर पाएगा। बीएसए डॉ. लक्ष्मीकांत पांडेय ने बताया कि शासनादेश के अनुरूप ही अवकाश की मंजूरी दी जाएगी। हालांकि, अपरिहार्य कारणों में संबंधित शिक्षक व कर्मचारी से देरी की वजह जानी जाएगी।